
अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई*
राजनांदगांव 23 अक्टूबर 2026। नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जिले की सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जांच के दौरान अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं पाए जाने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 तथा छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पटाखा दुकानों का निर्माण कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट जैसी ज्वलनशील सामग्री से नहीं किया जाना चाहिए। दुकानें अज्वलनशील सामग्री से निर्मित टिन शेड की होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए तथा दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होनी चाहिए। दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल लैंप, गैस लैंप एवं खुले बिजली के बल्ब का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि विद्युत तारों के जोड़ खुले नहीं होने चाहिए तथा प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए। पटाखा दुकानें ट्रांसफार्मर के समीप नहीं होनी चाहिए तथा दुकानों के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। प्रत्येक पटाखा दुकान में 6 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। दुकानों के सामने निर्धारित अंतराल पर 500 लीटर क्षमता के पानी से भरे ड्रम एवं बाल्टियों की व्यवस्था होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। दुकान परिसर में प्रमुख स्थानों पर अग्निशमन सेवा एवं एम्बुलेंस के संपर्क नंबर प्रदर्शित किए जाएं। आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाए।








