कोरबा 21 जनवरी 2025/ नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर कोरबा जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
कोरबा 19 अगस्त 2026/कटघोरा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 19 अगस्त को कृषकों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, लाभों एवं व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य से…
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