
अम्बिकापुर 28 मई 2025/ जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसव्हाई), छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम (सीजीएफएसए) एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (एमकेएसवाई) के राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 तक 3 माह के लिए पात्रता अनुसार चावल का आबंटन जारी किया गया है। जिसका माह जून में 03 माह का एकमुश्त वितरण किये जाने हेतु आबंटन अनुरूप चावल का भंडारण शासकीय उचित मूल्य दुकानों में किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
सरगुजा जिले के सभी राशनकार्डधारियों को सूचित करते हुए उन्होंने बताया कि माह जून से अगस्त 2025 तक 3 माह के लिए पात्रता अनुसार चावल का एकमुश्त वितरण किया जायेगा।









