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पत्थलगांव एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं और तैयारियों के संबंध में दी जानकारी

जशपुरनगर 31 अक्टूबर 2025/ विशेष गहन पुनरीक्षण  (एसआईआर) के संबंध में पत्थलगांव एसडीएम और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री ऋतुराज सिंह  ने गुरुवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक  बैठक की। बैठक में उन्होंने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने जानकारी दी कि एसआईआर का कार्य डिजिटल तरीके से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि बीएलओ नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 भरवाएंगे, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेंगे।  बीएलओ द्वारा प्रत्येक मतदाता के घर का तीन बार भ्रमण किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र नाम शामिल न हो।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ
प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य दृ 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 तक,
घर-घर गणना चरण (सत्यापन कार्य) दृ 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक, मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन दृ 9 दिसम्बर 2025 दावे एवं आपत्ति अवधि दृ 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक, नोटिस, सुनवाई एवं सत्यापन चरण दृ 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन दृ 7 फरवरी 2026 को होगा।
गणना प्रपत्र हेतु सूचना पत्रक
मतदाता अपने तथा अपने संबंधित परिजनों के नाम पिछले एसआईआर निर्वाचक नामावली में https://voters.eci.gov.in/ पर देख सकते हैं, ताकि गणना प्रपत्र में आवश्यक विवरण सही रूप से भर सकें। सहायता हेतु, मतदाता अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। यदि गणना प्रपत्र में दिए गए पिछले एसआईआर निर्वाचक नामावली के विवरण उपलब्ध नहीं हैं या डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं, तो ईआरओ  ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा। नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
यदि जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है
स्वयं के लिए नीचे दी गई सूची से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो। यदि जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है तो स्वयं के लिए नीचे दी गई सूची से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो
पिता या माता के लिए भी नीचे दी गई सूची से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो उनकी जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो। यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है तो
स्वयं के लिए नीचे दी गई सूची से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो। पिता के लिए नीचे दी गई सूची से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें। जो उनकी जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो, माता के लिए नीचे दी गई सूची से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें जो उनकी जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो।  यदि किसी पिता या माता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपके जन्म के समय उसका वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति संलग्न करें। यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है (विदेश स्थित भारतीय मिशन) द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।) यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण,स्वाभाविकरण  द्वारा प्राप्त की गई है नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें।
संकेतात्मक दस्तावेजों की सूची नीचे दिए गए दस्तावेज़ स्वयं, पिता और माता तीनों के लिए अलग-अलग स्वयं सत्यापित रूप में संलग्न किए जाने चाहिए यदि लागू हों
1. किसी भी नियमित कर्मचारी,पेंशनभोगी को केंद्र,राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी,स्थानीय निकाय,बैंक,डाकघर, एलआईसी, पीएसयू  द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र ।
7. वन अधिकार प्रमाणपत्र।
8. OBC/SC/STया अन्य जाति प्रमाणपत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ लागू हो।
10. परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार)।
11. सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
12. आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 (Annexure II) के निर्देश लागू होंगे।
13. दिनांक 01.07.2025 के सन्दर्भ में बिहार SIR की निर्वाचक

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