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सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशनकार्ड सेवाओं का हुआ विस्तार अब कॉमन सर्विस सेंटर  से बनेंगे राशनकार्ड, नाम जोड़ने एवं विलोपन की सुविधा भी उपलब्ध

 कोरबा 15 जुलाई 2026/आम नागरिकों को राशनकार्ड संबंधी सेवाएं अधिक सुगम एवं सुलभ बनाने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत अब नवीन राशनकार्ड जारी करने, राशनकार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा अपात्र या पृथक हुए सदस्यों का नाम विलोपित करने की सुविधा सेवा सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) एवं लोक सेवा केंद्रों पर उपलब्ध करा दी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से अब नागरिकों को राशनकार्ड संबंधी सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों के साथ-साथ अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।
इस नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस विभाग के तत्वावधान में 13 जुलाई 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ई-गवर्नेंस की तकनीकी टीम द्वारा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशनकार्ड संबंधी आवेदनों के ऑनलाइन निराकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया की जानकारी दी गई। वहीं, जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशनकार्ड की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सेवा शुल्क तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 एवं राशनकार्ड नियम, 2012 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।
जिला खाद्य विभाग ने बताया कि अंत्योदय राशनकार्ड के लिए विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवार, विधवा, एकाकी अथवा परित्यक्त महिला मुखिया वाले परिवार, लाइलाज बीमारी अथवा दिव्यांग मुखिया वाले परिवार, 60 वर्ष से अधिक आयु के आजीविका विहीन परिवार तथा विमुक्त बंधुआ मजदूर परिवार पात्र होंगे। प्राथमिकता राशनकार्ड के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषक तथा असंगठित श्रमिक एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे। वहीं, एकल निःशक्तजन राशनकार्ड उन दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिनके नाम से कोई अंत्योदय राशनकार्ड जारी नहीं है तथा जिनका नाम किसी अन्य राशनकार्ड में सदस्य के रूप में दर्ज नहीं है। अन्य पात्र परिवार सामान्य एपीएल राशनकार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयकरदाता परिवार, गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित अथवा असिंचित भूमि के स्वामी, नगरीय क्षेत्र में एक हजार वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल के पक्के मकान के स्वामी तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य अपवर्जित श्रेणियों के परिवार इन योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, वयस्क सदस्यों के मतदाता परिचय-पत्र, परिवार के मुखिया का बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो तथा अंत्योदय अथवा प्राथमिकता श्रेणी में पात्रता संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
राशनकार्ड से संबंधित नवीन कार्ड जारी करने, सदस्य का नाम जोड़ने अथवा विलोपित करने की प्रत्येक सेवा के लिए राज्य शासन द्वारा 30 रुपये का निर्धारित शुल्क तय किया गया है। सामान्य एपीएल राशनकार्ड के लिए 10 रुपये का पृथक बैंक चालान भी संलग्न करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशनकार्ड अधिकतम 30 दिवस के भीतर जारी कर संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि राशनकार्ड संबंधी सभी सेवाओं के लिए केवल निर्धारित शासकीय शुल्क का ही भुगतान करें। यदि कोई कॉमन सर्विस सेंटर संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है, तो इसकी शिकायत जिला खाद्य अधिकारी, संबंधित खाद्य निरीक्षक, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 अथवा सीएम हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है।
क्रमांक 610/सुरजीत/
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