
अम्बिकापुर 13 अक्टूबर 2026/ श्री महावीर हॉस्पिटल द्वारा गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही किये जाने के संबंध में आवेदिका सुश्री मृण्मयी पाण्डेय ने श्री महावीर हॉस्पिटल के द्वारा मुख्य रुप से साक्ष्य छिपाने, नष्ट करने की मंशा से मेडिकल रिपोर्ट (सी.टी. स्कैन एक्स-रे व रेफरल/डेथ समरी) नहीं देने तथा आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद 6-7 लाख की अवैध वसूली किये जाने तथा मरीज की सही ईलाज न मिलने के कारण मरीज की मृत्यु होने का शिकायत किया गया है। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत शिकायत की विस्तृत जांच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर से टीम गठित कर जाचोपरांत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
श्री महावीर हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि मरीज के मस्तिष्क की न्यूरो सर्जरी करने वाले चिकित्सक का नाम अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में अंकित नहीं है। न्यूरों सर्जरी एक टर्शरी केयर ईलाज है और अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में भी उक्त सुविधा का उल्लेख नहीं है। श्री महावीर हॉस्पिटल द्वारा दिये गये उत्तर में प्रोप्राइटर का यह कहना है कि शिकायतकर्ता के द्वारा के गलत ईलाज हेतु हॉस्पिटल के प्रोप्राईटर डॉ सुधांशु किरण को आरोपी बनाया गया है. जबकि मरीज का ईलाज अन्य डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया है। नर्सिंग होम एक्ट में अस्पताल के सचालन की पूर्ण जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रोप्राइटर की होती है। श्री महावीर हॉस्पिटल के द्वारा उक्त चिकित्सकीय सेवाएं लेने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई है। जांच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि मरीज के रेफरल की प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया गया।
श्री महावीर हॉस्पीटल के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आयुष्मान कार्ड से मरीज के ईलाज हेतु सपूर्ण राशि बुक की गई है और इसके बाद अवैध रूप से 87300.00 (सत्तासी हजार तीन सी) रुपये मरीज के परिजनों से लिये गये। उक्त हॉस्पिटल द्वारा पूर्व में मरीज से अधिक राशि लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसके लिए महावीर हॉस्पिटल को कड़ी चेतावनी जारी की गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री महावीर हॉस्पिटल में शासन के निर्देशों के उल्लंघन में कार्य करने की प्रवृत्ति रही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री महावीर हॉस्पिटल द्वारा न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर ईलाजों में आंशिक लापरवाही बरती गई है तथा आयुष्मान योजना के पालन में गंभीर लापरवाही बरती गई है।
अतः नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण श्री महावीर हॉस्पिटल का लायसेंस/पंजीयन दिनांक 17 अक्टूबर 2026 से 16 नवम्बर 2026 तक एक माह के लिये निलंबित किया जाता है। आयुष्मान योजना के तहत् की गई अनियमितता को देखते हुए अस्पताल से अवैध रुप से वसूली गई राशि 87300.00 (सत्तासी हजार तीन सौ) रुपये वापस करने हेतु निर्देश के परिपालन में आगामी तीन माह के लिये खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना/आयुष्मान योजना के तहत् अस्पताल का पंजीयन निलंबित किये जाने हेतु शासन में प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया जाता है।
अम्बिकापुर 13 अक्टूबर 2026/ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कक्षा 12वीं के अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के मेरिट विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के पंजीयन एवं सत्यापन के लिए 08 अक्टूबर 2026 से पोर्टल पर लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। पंजीयन एवं सत्यापन की संपूर्ण प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण की जानी है।
योजना के अंतर्गत मेरिट सूची एवं पंजीयन से संबंधित दिशा-निर्देश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल schoolscholarship.cg.nic.in के होम पेज पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के रोल नंबर का उपयोग कर स्वयं पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के एआरएन (ARN) नंबर का उपयोग करते हुए आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
योजना की शर्तों के अनुसार विद्यार्थियों का महाविद्यालयीन संस्था में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। इसके लिए विद्यार्थियों को पोर्टल पर उपलब्ध बोनाफाइड प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड करना होगा तथा संबंधित महाविद्यालय से प्रमाणित कराना होगा। प्रमाणित बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ महाविद्यालय की फीस रसीद भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अपने बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी भी निर्धारित स्थान पर दर्ज करनी होगी। सभी विवरण एवं दस्तावेज पूर्ण करने के बाद आवेदन संबंधित पूर्व अध्ययनरत शाला को सत्यापन के लिए भेजना होगा।
आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया दो स्तरों पर पूरी की जाएगी। सर्वप्रथम कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाली संबंधित शाला द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। दोनों स्तरों से सत्यापित आवेदनों को आगे की कार्रवाई के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भेजा जा सकेगा।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध बजट की सीमा के अंतर्गत अंतिम चयन सूची तैयार कर पात्र विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, ब्लॉक-सी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा की जाएगी।
विद्यार्थियों एवं संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि पंजीयन, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा सत्यापन सहित सभी निर्धारित प्रक्रियाएं 31 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। साथ ही आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Send to DEO/DPI करना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र विद्यार्थियों के आवेदनों पर समय-सीमा में आगे की कार्रवाई की जा सके।









