
– कलेक्टर ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया आदेश
*- रेलवे ओवरब्रिज से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित*
*- यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश*
राजनांदगांव 06 नवम्बर 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने निर्माणाधीन स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज के कार्य के दौरान जनसुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव-खैरागढ़ मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी क्रमांक 329 A) से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजनांदगांव-खैरागढ़ मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज से दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक पूर्णत: प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस एवं यातायात विभाग को वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए परिवर्तित मार्ग की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक असुविधा न हो तथा निर्माण कार्य सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।
उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 460 (स्टेशनपारा रेलवे अंडरब्रिज) का 6 नवम्बर 2026 को संबंधित विभाग रेलवे, लोक निर्माण विभाग (सेतु), राजस्व, नगर पालिक निगम एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के अंतर्गत बॉक्स पुशिंग का कार्य 1 नवम्बर 2026 से प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्य 30 दिसम्बर 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। निर्माण कार्य के दौरान जन-धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ओवरब्रिज से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक पाया गया है।








