Sunday, September 8

भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्र व राज्य के पेंशनरों को 80 वर्ष से अधिक उम्र में अतिरिक्त पेंशन और मूल पेंशन पर गणना कर डीआर का भुगतान करें बैंक

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेन्द्र नामदेव और पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री पूरन सिंह पटेल ने भारत सरकार संचार विभाग के जारी निर्देश अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार के पेंशनभोगी व कुटुम्ब पेंशनरों की उम्र सीमा 80 वर्ष पार होने पर मूल पेंशन पर 20%प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन राशि को जोड़ कर मासिक पेंशन की भुगतान करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों से संबंधित सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल और सभी बैंको को इसे संज्ञान में लेकर त्रुटि सुधार हेतु समीक्षा करने का आग्रह किया है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई माह में महंगाई राहत (डीआर) के किस्त का घोषणा किया जाता है। इसका भुगतान बैंको द्वारा बैंक के खाते में किया जाता है।इसका सही पालन नहीं हो रहा है। इस विषय पर भारत सरकार संचार मंत्रालय ने 6 नवंबर 23 को भुगतान के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि कुछ मामलों में ऐसा देखने में आया है कि डी आर का भुगतान केवल मूल पेंशन पर किया जा रहा है इसे मूल पेंशन और अतिरिक्त पेंशन को जोड़कर गणना कर सभी बकाया का भुगतान हेतु कहा गया है।
जारी विज्ञप्ति में पेंशनर नेता क्रमश: वीरेन्द्र नामदेव, पूरन सिंह पटेल, जे पी मिश्रा, सुरेश मिश्रा, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, आर जी बोहरे आदि ने कहा है छत्तीसगढ़ राज्य में सभी भुगतानकर्ता एजेंसी को भी इस तरह के प्रकरण पर ध्यान देने की जरूरत है और सभी स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को भी पेनशनभोगियो के हित में जरूरी निर्देश जारी करना चाहिए ताकि पेंशन भोगी सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ अन्याय न हो और उम्र के अंतिम पड़ाव में उनको मिलने वाली रकम में घोटाला होने पर रोक लगाई जा सके।

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