Saturday, September 7

मध्यप्रदेश : किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना निरन्तर रहेगी

जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन के संचालन की स्वीकृति

कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरू, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

प्रदेश में जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन के संचालन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्प लाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाईन यूनिट का संचालन किया जायेगा। इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्प लाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाऐंगे।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया हैं।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

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