Saturday, July 27

Tag: Agriculture Department made farmers aware not to burn crop residue

कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष नहीं जलाने हेतु किया गया कृषकों को जागरूक
कांकेर, खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष नहीं जलाने हेतु किया गया कृषकों को जागरूक

कांकेर। कृषि विभाग चारामा द्वारा कृषकों को बैठक लेकर फसल अवशेष नहीं जलाने हेतु जानकारी दिया जा रहा है। फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदुषण एवं भूमि जैव उर्वरक के खतरे के दृष्टिगत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (कोर्ट) ने जारी किये आदेश की जानकारी किसानों को दिया गया। जिसमें फसल अवशेष जलाने से निकलने वाले धुऐं में जहरीली गैंसों से वायु प्रदुषण का स्तर बढ़ जाता है। मृदा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे मृदा की संरचना बिगड़ती है। मृदा में उपस्थित मित्र किट मर जाते हैं। वरिष्ठ कृषि अधिकारी रामकुमार सिन्हा द्वारा किसानों को बताया गया कि फसल अवशेष जलाना दण्डनिय अपराध की श्रेणी में आता है, जो किसान फसल अवशेष को जलाता है उसे जुर्माना भी लग सकता है। फसल अवशेष पर अधिनियम 1986 के धारा (15) के तहत यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस नियम का उल्लधंन करते पाया जाता है तो उसे नियमानुसार पर्यावरण मुआवजा देना प...