Saturday, September 7

Tag: Election noise will stop on 24th April at 06 pm

24 अप्रैल को शाम 06 बजे थमेगा चुनावी शोर-गुल
कवर्धा, खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, दुर्ग

24 अप्रैल को शाम 06 बजे थमेगा चुनावी शोर-गुल

राजनैतिक दलों को क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है इस संबंध में वृस्तृत दिशा-निर्देश जारी मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध कवर्धा, 21 अप्रैल 2024। भारत निर्वाचन आयोग के अनुपालन में लोकसभा निर्वाचन 2024 में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। मतदान दिवस के 48 घंटा पूर्व किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, अधिकृत अधिकारी, पुलिस अधिकारी को छोड़कर मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन, वायरलेस आदि की अनुमति नहीं होगी। निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन को दृष्टिगत र...