जशपुरनगर 16 अप्रैल 2024/राज्य शासन, एतद्द्वारा 17 अप्रैल 2024 बुधवार को राम नवमी के अवसर पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
शुष्क दिवस के दौरान जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि फुटकर दुकानों को बंद रखा जाएगा। घोषित शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी घोषित शुष्क दिवस में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जावे ।
जिले में उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाऐगें, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जावे।