
पट्टे के आबंटन हेतु प्राथमिकता निम्नलिखित श्रेणियों को प्रदान की जाएगी। पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति, मछुआ समूह,स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह, मछुआ व्यक्ति / मछली पालन में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर धारक व्यक्ति,वे व्यक्ति/परिवार/समूह/समिति जिन्हें वर्ष 1965 या उसके पश्चात मकान, भूमि आदि में डूब से विस्थापित होना पड़ा हो, उन्हें संबंधित जलक्षेत्र में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
पट्टा प्राप्त करने के इच्छुक समिति/समूह/व्यक्ति 11 जुलाई 2025 तक अपना आवेदन कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित व्यक्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय अथवा उप संचालक, मछली पालन, अम्बिकापुर के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं।









