
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के गुड गवर्नेंस संबंधी पत्र के अनुपालन में जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि आगामी 60 दिनों में जिले के सभी कार्यालयों में पुराने रिकॉर्ड्स के विनिष्टिकरण और अनुपयोगी सामग्रियों की स्क्रैपिंग की कार्रवाई को गति दी जाएगी, ताकि कार्यालयों में अव्यवस्था कम हो और दक्षता बढ़े।
कलेक्टर ने निपटारे की प्रक्रिया के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की है, जिसमें संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख सचिव का दायित्व निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग (विद्युत-यांत्रिकी) के कार्यपालन अभियंता, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर इसके सदस्य होंगे। यह समिति पुराने रिकॉर्ड्स एवं अनुपयोगी सामग्रियों की स्क्रैपिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, इस कार्य की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी, ताकि समय सीमा में कार्य पूरा हो सके।
कलेक्टर एस. हरिस ने आदेश में कहा है कि यह कदम गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों पर आधारित है, जो सरकारी कार्यालयों को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाने में मदद करेगा। पुराने रिकॉर्ड्स के निपटारे से न केवल स्थान की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सुगम होंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।









