
3 वाहन थाना और 1 वाहन कलेक्ट्रेट कार्यालय की निगरानी में मौजूद
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे द्वारा दिये निर्देश एवं खनि अधिकारी बजरंग पैकरा के मार्गदर्शन में बीते शनिवार को अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए टिमरलगा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 13 एक्यू 6504 पर कार्यवाही करते हुए कार्यालय कलेक्टर परिसर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में रखा गया। इसी प्रकार 2 हाईवा, वाहन क्रमांक सीजी 13 एआर 8389, सीजी 13 एवाय 9848 एवं ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 एटी 3111 पर कार्यवाही करते हुए थाना सारंगढ़ के सुरक्षार्थ में दिया गया। यह कार्यवाही, खान एवं खनिज अवैध उत्खनन परिवहन पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई।
कलेक्टर डॉ कन्नौजे के निर्देश एवं खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमला द्वारा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में किये जा रहे खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही किया जाता रहा है और आगे भी निरंतर किया जाएगा।








