
कोरबा 24 फरवरी 2026/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में उक्त तिथि को जिला न्यायालय कोरबा, तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली सहित समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, बैंक प्रकरण, लिखत पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा अन्य व्यवहार वादों को रखा जाएगा।
श्री संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण, विशेष रूप से 5 से 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखने तथा अधिकतम निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायिक अधिकारियों की प्रथम बैठक जिला न्यायालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित की गई।
इस बैठक में श्री जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) कोरबा, श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, डॉ. ममता भोजवानी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कोरबा, सुश्री सीमा प्रताप चंद्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोरबा, कु. मयुरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, सत्यानंद प्रसाद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. डॉली ध्रुव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. कुमुदनी गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा उपस्थित रहे। इसी प्रकार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाह्य न्यायालय कटघोरा, करतला एवं पाली में पदस्थ न्यायाधीशगण भी बैठक में सम्मिलित हुए।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि जिन पक्षकारों के प्रकरण समझौते के आधार पर निराकरण योग्य हैं, वे अपने लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर लाभान्वित हो सकते हैं।








