केशकाल – तहसील केशकाल अन्तर्गत ग्राम पंचायत नयानार के संरपच एवं ग्रामवासियों के आवेदन अनुसार श्रीमति जनसिया दुग्गा पटवारी हल्का नं. 24 खेतरपाल द्वारा अपने हल्का में नामांतरण एवं डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए ग्राम खेतरपाल के कृषक माडकाराम पिता पीलूराम, पतिराम पिता मन्नूराम, जंगलूराम पिता चैनसिंह से एक-एक हजार राशि पटवारी द्वारा लिये जाने संबंधी शिकायत एसडीएम केशकाल को प्राप्त होने पर उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। किन्तु महिला पटवारी द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब निर्धारित तिथि 14/11/2022 तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण एसडीएम केशकाल द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 एवं नियम 12(घ) के विपरीत होने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम 1966 मे दिये गये प्रावधान के तहत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केशकाल जिला कोण्डागांव छ.ग. का आदेश क्रमांक 3413 केशकाल दिनांक 14/11/2022 के तहत तत्काल प्रभाव से महिला पटवारी को निलंबित किया गया है। आदेश में निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय केशकाल में रहेगा और निलंबन अवधि मे निलंबित महिला पटवारी को शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता कि पात्रता होगी। आदेश का काॅपी पृष्ट क्रमांक 3414 दिनांक 14/11/2022 के तहत कलेक्टर भू.अभिलेख शाखा जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ करते हुए तहसीलदार(राजस्व) केशकाल को सूचनार्थ किया गया है। तहसीलदार केशकाल के नाम से प्रेषित कॉपी में निलंबन आदेश तामिली करवाकर पावती एसडीएम को प्रस्तुत करने तथा निलंबित पटवारी के विरूद्ध दिनांक 28/11/2022 तक आरोप पत्र तैयार कर एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। एवं निलंबन आदेश कॉपी निलंबित पटवारी श्रीमति जनसिया दुग्गा पटवारी हल्का नम्बर 24 खेतरपाल तहसील केशकाल को सूचनार्थ किया गया।
देश को आजादी दिलाने में जनजातीय समाज के वीर सपूतों का अमूल्य योगदान: मुख्यमंत्री साय
*मुख्यमंत्री श्री साय शामिल हुए छत्तीसगढ़ नागवंशी समाज के गौरव दिवस महासम्मेलन में* रायपुर 26 दिसम्बर 2024/हमारा देश और समाज हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ेे, समाज की…