
रायपुर. 16 अगस्त 2026. कृषि आदान सामग्री के विक्रय एवं अभिलेखों के संधारण की निगरानी के लिए कृषि विभाग द्वारा बेमेतरा के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले कृषि आदान विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान साहू कृषि केंद्र, भीमपुरी में बिना स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक का विक्रय किया जाना पाया गया। इस पर संबंधित कृषि केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से कीटनाशक के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी प्रकार वर्षा कृषि केंद्र, भीमपुरी में भी बिना स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक का विक्रय पाए जाने पर संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर कीटनाशक विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई।
वहीं साहू कृषि केंद्र, रूसे के निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक का नियमित रूप से संधारण नहीं किया जाना पाया गया। इस पर संबंधित कृषि केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त विक्रम कृषि केंद्र, मुरकुटा, आरव कृषि केंद्र, प्रतापपुर एवं श्री कृष्णा कृषि केंद्र, प्रतापपुर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित कीटनाशक उत्पादों के नमूने लिए गए, जिन्हें नियमानुसार परीक्षण के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
कृषि विभाग ने सभी कृषि आदान विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कीटनाशक एवं अन्य कृषि आदान सामग्री का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप ही करें। साथ ही स्रोत प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक सहित सभी आवश्यक अभिलेखों का नियमित एवं नियमानुसार संधारण सुनिश्चित करें।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि आदान विक्रेताओं की जांच एवं निगरानी की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।









