
*- 7 गैस सिलेंडर जप्त*
राजनांदगांव 01 अप्रैल 2026 (IMNB NEWS AGENCY) कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा जिले में घरेलू रसोई गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग एवं गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी क्रम में आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला स्थित होटल एवं ढाबों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा नागरिकों को रियायती दर पर प्रदाय किए जाने वाले घरेलू सिलेंडरों का उपयोग दो होटलों में व्यावसायिक भोजन पकाने के लिए किया जा रहा था। साथ ही मौके पर व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडरों का भी अवैध भंडारण पाया गया। जिसके संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या बीजक प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कार्रवाई करते हुए दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 7 गैस सिलेंडर जप्त किए गए है। जिसमें 3 नग घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) एवं 4 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) शामिल है।
खाद्य विभाग द्वारा इन दोनों होटलों के विरूद्ध द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। खाद्य अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। जिले के अन्य क्षेत्रों, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों और शहरी क्षेत्रों के भोजनालयों में यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित फर्म के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई और जप्ती की प्रक्रिया की जाएगी।
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