Saturday, July 27

मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान 

  बेमेतरा 15 अक्टूबर 2023/- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान (वोट) डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज होने पर मतदाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन हेतु मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
   जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/ राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों या विधायकों अथवा विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल है।
    बेमेतरा ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा, बेमेतरा और नवागढ़ के लिए में आगामी 17 नवम्बर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर 2023 (शनिवार) को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर (सोमवार) है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर (मंगलवार)  तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर 2023 (गुरुवार) तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर 2023 (शुक्रवार) को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर 2023 (रविवार) को निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया 5 दिसम्बर2023 (मंगलवार) को पूरी हो जाएगी।

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