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सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्ययनरत् विद्यार्थियों से 01 फरवरी से 17 फरवरी तक नवीन तथा नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, 28 फरवरी तक ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक किया जाएगा, साथ ही 20 मार्च 2025 तक सेंक्शन ऑर्डर लॉक करने की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। साथ ही ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक एवं सेंक्शन ऑर्डन लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।
वर्ष 2024-25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जियो टैगिंग किया जाना अनिवार्य है जिन संस्थाओं द्वारा जियो टैगिंग नहीं किया जाएगा, उन संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।