
संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र मरेया, विकासखण्ड उदयपुर द्वारा प्राप्त जानकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अभिलेखों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-10 अंबिकापुर के अंतर्गत निर्वाचक नामावली 2025 के विशेष पुनरीक्षण (SIR) कार्य के सफल क्रियान्वयन हेतु देवेन्द्र कुमार पैकरा, सहायक शिक्षक एल.बी., शा.प्रा.शा. मरेया को मतदान केन्द्र क्रमांक-282 मरेया में अविहित अधिकारी नियुक्त किया गया था।
मतदान केंद्र के बीएलओ तथा ग्राम स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं तहसीलदार लखनपुर द्वारा भेजी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि श्री पैकरा द्वारा निर्वाचन संबंधी एस.आई.आर. कार्यों में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध व्यवहार एवं कार्य निष्पादन से संबंधित गंभीर आरोप प्राप्त हुए हैं। प्राप्त शिकायतों एवं अभिलेखों के आधार पर उनके आचरण को प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3, 7 एवं 23 के विपरीत पाया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत दंडनीय है।
उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, देवेन्द्र कुमार पैकरा, सहायक शिक्षक एल.बी., शा.प्रा.शा. मरेया, विकासखण्ड उदयपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में वे शासकीय नियमों के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता हेतु पात्र होंगे तथा उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयपुर निर्धारित किया जाता है। उन्हें बिना स्वीकृति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए जाते हैं।








