कवर्धा- निर्वाचन आचार संहिता लगने के बाद भी कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रहे है। शासकीय भवन मे संचालित विधायक कार्यालय मे फोटो युक्त साईनबोर्ड लगी हुई है, पर मजाल है कि प्रशासनिक तंत्र इस बोर्ड को उतार ले, आचार संहिता उल्लंघन का यह विषय संज्ञान मे आने के बाद भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ता पोखराज सिंह परिहार ने रिटर्रिग अधिकारी से कार्यवाही हेतु लिखित शिकायत की। उन्होने पत्र मे कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक – 9/10/2023 दोपहर को छत्तीसगढ राज्य के विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा किये जाने के बाद से आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उक्त घोषणा के पश्चात जिला निवार्चन अधिकारी एवं दण्डाधिकारी कबीरधाम ने 72 घण्टे के अंदर समस्त प्रकार के पोस्टर एवं लेखन को हटा लेने का आदेश जारी किया था, किन्तु उक्त आदेश के 120 घण्टे से अधिक समय हो जाने के बाद भी कवर्धा जनपद पंचायत के कार्यालय जो एक शासकीय भवन है, उसमे कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने अपना एवं अपनेे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो अपनी पार्टी के ध्वज के रंग के गमछा के साथ लगा रखा है। जो सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हैं, साथ ही साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जिला प्रशासन द्वारा इसे स्वतः संज्ञान मे लेकर हटा दिया जाना था किन्तु भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हुए इसे नही हटा गया। पुरे मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत के बाद हटाने की जगह केवल बोर्ड को ढंका गया है , जो अपराधिक कृत्य है तथा आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होने कहा कि क्षेत्र मे भय का वातावरण निर्मीत है ही अब अधिकारीयो मे भी मंत्री और कवर्धा विधायक का भय दिखाई दे रहा है। नियम अनुसार तत्काल मुख्यमंत्री भूपेश बधेल और मंत्री मोहम्मद अकबर के विरूद्व आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्यवाही करना चाहिए।
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