
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लीनम बनसोड़े ने बताया कि उक्त अभियान के तहत विवाह संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चैक बाउंस संबंधी प्रकरण, सेवा संबंधी प्रकरण, राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, ऋण वसूली प्रकरण, उपभोक्ता फोरम संबंधी प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी वाद तथा व्यवहार वाद में मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से त्वरित निपटारा किया जा सकता है।









