Ro no D15139/23

आदिवासी भूमि संरक्षण हेतु कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश, पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में होगी जांच

जिला कोर्ट के तर्ज पर एसडीएम एवं तहसील कोर्ट में भी होगी ऑनलाइन सुनवाई
आदिवासियों की भूमि पर पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग को रोकने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

अंबिकापुर, 28 अप्रैल 2025/ सरगुजा जिला  अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी भूमि के अधिकारों की रक्षा को लेकर कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के तहत आदिवासियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग को रोकने हेतु सख्त निर्देश जारी किए हैं।

हाल ही में जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि आदिवासियों की भूमि पर खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा, लीज आदि के मामलों में मूल आदिवासी के नाम पर भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवा ली जाती है। इसके आधार पर अन्य व्यक्ति भूमि का सौदा, रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्य करवा लेते हैं, जिससे आदिवासी भूमिहीन हो जाते हैं और उनके अधिकारों का हनन होता है।

कलेक्टर श्री भोसकर ने जारी किए विशेष निर्देश
मूल भू-स्वामी की उपस्थिति यदि किसी न्यायालय में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आदिवासी भूमि के हस्तांतरण का प्रकरण आता है, तो उस मामले में मूल भू-स्वामी को न्यायालय में उपस्थित कर पावर ऑफ अटॉर्नी देने के कारणों की जांच की जाएगी।

वृद्ध या असमर्थ व्यक्तियों के मामले यदि आदिवासी भू-स्वामी वृद्ध, बीमार या अन्य कारणों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, तो तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मिलकर उस ग्रामीण के घर जाकर उसका बयान दर्ज करेंगे। इस कार्यवाही का वीडियो और फोटो भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ताकि मामले में निराकरण किया जा सके।

न्यायालयों का ऑनलाइन प्रबंधनः जिले के समस्त न्यायालयों को ऑनलाइन किया जाएगा। उपरोक्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा।

कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने कहा कि  आदिवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के शोषण और अनाधिकृत भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए यह निर्देश अनिवार्य रूप से पालन किए जाएंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी कर अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ताकि अनुसूचित जनजाति के हित को संरक्षण किया जा सके।

  • Related Posts

    मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने सरगुजा के भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में अंतरित की 3.15 करोड़ से अधिक की राशि जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के 3,158 हितग्राही हुए लाभान्वित ’दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ से श्रमिकों को मिला आर्थिक संबल

      अम्बिकापुर 25 मार्च 2026/   प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों के आर्थिक सशक्तीकरण और सर्वांगीण विकास की दिशा में आज मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार से आयोजित राज्य…

    Read more

    कलेक्टर ने मां महामाया एयरपोर्ट का किया निरीक्षण दिए आवश्यक दिशा-निर्देश 30 मार्च से शुरू होगी दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी विमान सेवा

     अम्बिकापुर 25 मार्च 2026/   उत्तर छत्तीसगढ़ की एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आगामी 30 मार्च से अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से दिल्ली…

    Read more

    NATIONAL

    अब 25 दिन में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, डबल गैस बुकिंग के लिए 35 दिनों तक करना होगा इंतजार

    अब 25 दिन में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, डबल गैस बुकिंग के लिए 35 दिनों तक करना होगा इंतजार

    JDU सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ उतरे अपने ही पार्टी के नेता, कर दी अयोग्य ठहराने की मांग

    JDU सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ उतरे अपने ही पार्टी के नेता, कर दी अयोग्य ठहराने की मांग

    ट्रंप ने जंग जीतने का किया दावा, कहा- ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत

    ट्रंप ने जंग जीतने का किया दावा, कहा- ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत

    ईरान पर हमले से 48 घंटे पहले ट्रंप और नेतन्याहू में क्या हुई बात, जानें

    ईरान पर हमले से 48 घंटे पहले ट्रंप और नेतन्याहू में क्या हुई बात, जानें

    IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ एक और FIR, 1 करोड़ घूस लेने का आरोप

    IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ एक और FIR, 1 करोड़ घूस लेने का आरोप

    एयरपोर्ट पर हादसा: एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान ट्रक से टकराया, वीडियो आया सामने

    एयरपोर्ट पर हादसा: एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान ट्रक से टकराया, वीडियो आया सामने