
राजनांदगांव 13 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से नगद राशि लेते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में डोंगरगढ़ तहसील के पटवारी श्री रामकुमार जांगड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़ ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि पटवारी हल्का क्रमांक 29 गाजमर्रा एवं अतिरिक्त प्रभार पटवारी हल्का क्रमांक 28 अण्डी के पटवारी श्री रामकुमार जांगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे एक व्यक्ति से नगद राशि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्टया यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अकर्मण्यता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। साथ ही यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा निष्पक्ष विभागीय जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत श्री रामकुमार जांगड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय लालबहादुर नगर निर्धारित किया गया है।









