दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से शुक्रवार (13 अक्टूबर) को राहत नहीं मिली.
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया. हिरासत पर सुनवाई के दौरान सिंह के शुगर पेशेंट होने के कारण दवाइयों के लिए अलग से एक एप्लिकेशन फाइल की गई.
कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की ईडी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. हिरासत का समय खत्म होने पर उन्हें आज फिर कोर्ट में पेश किया गया. दरअसल ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताएं की गईं है.
दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मामला
पूरे मामले में संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. सिंह के वकील ने मुख्य जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ से तुरंत सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया है.
क्या आरोप है?
ईडी ने (4 अक्टूबर) को आप नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर कई घंटों की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. इसके अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस दौरान दावा किया था कि कुछ डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है.
दिल्ली शराब नीति मामले में ही आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी लेकिन गड़बड़ी आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले गया था.