Saturday, July 27

जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा के खिलाफ दिया फैसला

कवर्धा – सहारा वाले तीन मामलों में माननीय जिला आयोग ने परिवादी के पक्ष में आदेशित करते हुए मेच्योरिटी राशि प्रदाय करने सहित मानसिक क्षति व परिवाद खर्च प्रदाय करने का आदेश पारित किया।
ज्ञातव्य हो कि, कबीरधाम जिला अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में गजेन्द्र कुमार होमने पिता तिहारी लाल होमने पेशा कपड़ा दुकान निवासी मठ मंदिर के पास मठपारा बूढ़ामहादेव वार्ड नं. 12 कवर्धा पोस्ट तहसील व थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. द्वारा शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कार्यालय पोंड़ी के शाखा प्रबंधक विनोद कुमार केशरवानी सहित सहारा के रिजनल ऑफिस भिलाई, सहारा के रजिस्टर्ड ऑफिस लखनउ उत्तरप्रदेश, सहारा के महाप्रबंधक रायपुर सहित सहारा के एजेण्ट के विरूद्ध परिपक्वता राशि जो परिवादी के द्वारा जमा किया गया था जो उसे परिपक्वता के बाद भी वापस नहीं किया जा रहा के परिपेक्ष्य में माननीय जिला आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था जो संस्थित दिनांक 26.07.2022 को हुआ और उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 12.09.2023 को प्रसारित हुआ। परिवादी ने अपने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें मेच्योरिटी राशि 39,300/- रूपये उत्तरवादीगण से प्राप्त करने और परिवाद खर्च एवं मानसिक क्षति प्राप्त करने संबंधी परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग कबीरधाम पीठासीन अध्यक्ष श्री योगेशचन्द्र गुप्त जी के द्वारा आदेश प्रसारित करते हुए 39,300/- रूपये परिवादी को उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा प्रदाय करने का आदेश दिया गया है साथ ही 4,000/- मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में और परिवाद खर्च के रूप में 3,000/- रूपये पृथक से उक्त उत्तरवादीगण को प्रदाय करने का अर्थात् परिवादी को प्रदाय करने का आदेश किया गया है। उक्त राशि परिपक्वता दिनांक से 6प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आधार पर देय होगा ऐसा आदेश हुआ है और आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर उक्त आदेशित राशि देय न होने पर दिनांक 14.03.2021 से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा ऐसा आदेश हुआ है।
ज्ञातव्य हो कि, कबीरधाम जिला अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में श्रीमती लक्ष्मी बाई होमने पति गजेन्द्र कुमार होमने पेशा कपड़ा दुकान निवासी मठ मंदिर के पास मठपारा बूढ़ामहादेव वार्ड नं. 12 कवर्धा पोस्ट तहसील व थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. द्वारा शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कार्यालय कवर्धा के शाखा प्रबंधक, पोंड़ी के शाखा प्रबंधक, सहित सहारा के रिजनल ऑफिस भिलाई, सहारा के रजिस्टर्ड ऑफिस लखनउ उत्तरप्रदेश, सहारा के महाप्रबंधक रायपुर सहित सहारा के एजेण्ट के विरूद्ध परिपक्वता राशि जो परिवादी के द्वारा जमा किया गया था जो उसे परिपक्वता के बाद भी वापस नहीं किया जा रहा के परिपेक्ष्य में माननीय जिला आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था उक्त प्रकरण जो दिनांक 26.07.2022 को संस्थित हुआ और उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 12.09.2023 को प्रसारित हुआ। परिवादी ने अपने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें मेच्योरिटी राशि 81,000/- रूपये उत्तरवादीगण से प्राप्त करने और परिवाद खर्च एवं मानसिक क्षति प्राप्त करने संबंधी परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग कबीरधाम पीठासीन अध्यक्ष श्री योगेशचन्द्र गुप्त जी के द्वारा आदेश प्रसारित करते हुए 81,000/- रूपये परिवादी को उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 द्वारा प्रदाय करने का आदेश दिया गया है साथ ही 8,000/- मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में और परिवाद खर्च के रूप में 3,000/- रूपये पृथक से उक्त उत्तरवादीगण को प्रदाय करने का अर्थात् परिवादी को प्रदाय करने का आदेश किया गया है। उक्त राशि परिपक्वता दिनांक से 6प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आधार पर देय होगा ऐसा आदेश हुआ है और आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर उक्त आदेशित राशि देय न होने पर दिनांक 31.07.2020 से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा ऐसा आदेश हुआ है।
ज्ञातव्य हो कि, कबीरधाम जिला अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में संतोष कुमार देवांगन पिता स्व. श्री अर्जुन देवांगन निवासी देवांगन पारा कवर्धा पोस्ट तहसील व थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. द्वारा शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कार्यालय कवर्धा के शाखा प्रबंधक, सहित सहारा के रिजनल ऑफिस भिलाई, सहारा के रजिस्टर्ड ऑफिस लखनउ उत्तरप्रदेश, सहारा के महाप्रबंधक रायपुर सहित सहारा के एजेण्ट के विरूद्ध परिपक्वता राशि जो परिवादी के द्वारा जमा किया गया था जो उसे परिपक्वता के बाद भी वापस नहीं किया जा रहा के परिपेक्ष्य में माननीय जिला आयोग के समक्ष एक अन्य परिवाद के प्रकरण जो संस्थित दिनांक 06.09.2022 को हुआ और उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 12.09.2023 को प्रसारित हुआ। परिवादी ने अपने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें मेच्योरिटी राशि 38,379/- रूपये उत्तरवादीगण से प्राप्त करने और परिवाद खर्च एवं मानसिक क्षति प्राप्त करने संबंधी परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग कबीरधाम पीठासीन अध्यक्ष श्री योगेशचन्द्र गुप्त जी के द्वारा आदेश प्रसारित करते हुए 38,379/- रूपये परिवादी को उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा प्रदाय करने का आदेश दिया गया है साथ ही 3,500/- मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में और परिवाद खर्च के रूप में 3,000/- रूपये पृथक से उक्त उत्तरवादीगण को प्रदाय करने का अर्थात् परिवादी को प्रदाय करने का आदेश किया गया है। उक्त राशि परिपक्वता दिनांक से 6प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आधार पर देय होगा ऐसा आदेश हुआ है और आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर उक्त आदेशित राशि देय न होने पर दिनांक 21.07.2021 से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा ऐसा आदेश हुआ है।
उक्त तीनों परिवाद में परिवादीगण के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला के द्वारा न्याय दृष्टांत द सेक्रेटरी, थीरू मुरूगन को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी विरूद्ध एम.ललिथा(डेड) द्वारा एल.आर.एस. व अन्य तथा सिविल अपील क्रमांक 92/1998 आदेश दिनांक 11.12.2003 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सहकारी समितियों के संबंध में संव्यवहार उपभोक्ता विवाद की श्रेणी में आता है इस तरह का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय राज्य आयोग ने भी अपने नवीनतम निर्णय में संदर्भ लिया है। इस प्रकार परिवादी के अधिवक्ता के मजबूत तर्कों के आधार पर तीनों परिवादीगण को अनुतोष प्राप्त हुआ।
परिवादी की ओर से प्रकरण में पैरवी करने वाले व उनके पक्ष में आदेश लाने वाले विधिक सलाहकार अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला ने बताया कि, उक्त मामले में सक्षम अधिकारियों को शीघ्र आदेशित रकम माननीय आयोग के समक्ष जमा कर देना चाहिए। सहारा के संदर्भ में बहुत से मामले लंबित हैं किंतु सहारा के परिपेक्ष्य में भुगतान संबंधी जो एप आया है उसमें भी पूरी राशि नही ंमिल रही है केवल कुछ दस हजार रूपये के आसपास भुगतान करके शेष भुगतान रोक दिया जाता है जो कि, अनुचित है। अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, माननीय आयोग का आदेश बड़ी संख्या परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत का समाचार है और यदि सक्षम अधिकारी विहित समय में आदेशित राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सिविल जेल व कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।

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