जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया जुलूस एवं लाउडस्पीकर आदि की अनुमति के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अधिकृत

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

धमतरी 20 जनवरी 2025/ त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 के तहत नगरपालिक निगम, नगर पंचायतों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन होना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस, आमसभा, लाउडस्पीकर आदि की अनुमति मांगने पर नियमानुसार अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी, नगरी एवं कुरूद को अधिकृत किया है।

  • Related Posts

     नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन: 9 से 11 और 15 से 17 फरवरी तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध

    जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश धमतरी । नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत जिले में आगामी 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सुश्री नम्रता…

    नगरीय निकाय, त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन : निर्वाचन क्षेत्रों में 11, 17 और 20 फरवरी को अवकाश घोषित

    धमतरी । छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में आगामी 11 फरवरी मंगलवार को नगरीय निकायों का चुनाव होगा। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के तहत…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *