
इस प्रकाशित सूची में दर्शित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी यथा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र तथा आवेदक के सम्बंध में किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति हो (प्रकाशित सूची में कोई त्रुटि हो) तो त्रुटि सुधार के लिए आवेदक अथवा कोई भी पक्षकार अपना अभ्यावेदन 23 सितम्बर 2025 तक अवकाश दिवस को छोड़कर कार्यालयीन अवधि में आवश्यक साक्ष्य एवं प्रमाणों के साथ जिला पंचायत बस्तर के आवक शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि एवं समय के प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।








