
क्षेत्रीय अधिकारी मसाला बोर्ड ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजनांतर्गत हल्दी बॉयलर, हल्दी पॉलिशर, अदरक धोने की मशीन, अदरक स्लाइसर, इमली छिलने की मशीन, इमली बीज निकालने की मशीन एवं केंचुआ खाद इकाइयों के क्रय हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तिगत किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है। इसी तरह तिरपाल शीट, नमी मीटर एवं सुखाने का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों और प्राथमिक कृषक सहकारी समितियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं जैविक प्रमाण पत्र प्रक्रिया और कृषक उत्पादक संगठनों को आईएनडीजीएपी प्रमाण पत्र प्रक्रिया के लिए भी 50 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है। उक्त सब्सिडी से लाभान्वित होने के इच्छुक किसानों और पात्र संगठनों से अनुरोध है कि वे संयुक्त जिला कार्यालय भवन जगदलपुर में स्थित मसाला बोर्ड कार्यालय में कार्यालयीन समय पर सम्पर्क कर सकते हैं साथ ही मोबाइल नंबर 62677-97889 पर सम्पर्क किया जा सकता है।







