जगदलपुर 18 अगस्त 2023/ खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा छत्तीसगढ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मेसर्स अनुज राईस मिल हल्बा कचोरा जगदलपुर में 9 फरवरी 2023 को जांच के दौरान 3639 क्विंटल धान कम पाये जाने एवं धान एवं चांवल के स्टाक से संबंधित पंजियों का संधारण नहीं किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश 2016 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के संबंध में प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की विधिवत सुनवाई करते हुये कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलर्स को जो धान प्रदाय किया गया था, उक्त धान की मात्रा निरीक्षण के दौरान नहीं पाई गई तथा उस अनुपात में जो चांवल जमा कराया जाना था उक्त चांवल को भी निर्धारित समयावधि तक पूर्ण रूपेण जमा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 एवं छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश 2016 की धारा 10 के तहत अनावेदक श्रीमती प्रतिभा देवागंन पति श्री प्रदीप देवागंन मेसर्स अनुज राईस मिल निवासी हल्बा कचोरा जगदलपुर से जप्त किये गये 200 क्विंटल धान एवं 487 क्विंटल चावल को राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा जमा हेतु शेष चांवल 2341 क्विंटल निर्धारित समयावधि तक जमा नहीं करने के कारण उक्त चांवल की जमा हेतु शेष राशि की राशि के बराबर राशि का समायोजन उनके द्वारा वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 को जमा बैंक गांरटी से किये जाने का आदेश पारित किया गया है।