
छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और कुटीर उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इच्छुक हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें शासन द्वारा 35 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों के माध्यम से आवेदन जमा कर योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। उपसंचालक खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय जशपुर ने बताया कि
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सेवा क्षेत्र जैसेकृसाइकिल मरम्मत, मोटर साइकिल मरम्मत, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, वीडियोग्राफी, टेंट हाउस, कंप्यूटर सेंटर, होटल आदि के लिए 1 लाख रुपये तक, जबकि विनिर्माण क्षेत्र जैसे: दोना-पत्तल निर्माण, फैब्रिकेशन, हालर मिल, फ्लोर मिल, सिलाई सेंटर, अगरबत्ती निर्माण, बांस उद्योग आदि के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना में 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ मिलता है तथा हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं करना होता है।
उप संचालक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही को 25 प्रतिशत, जबकि महिला हितग्राही एवं अन्य वर्गों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा महिला एवं अन्य वर्गों को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज – पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन पोर्टल www.kviconline.gov.in/pmegp के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अंकसूची), ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
संपर्क एवं मार्गदर्शन –
स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं मार्गदर्शन हेतु इच्छुक हितग्राही उपसंचालक, खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय जशपुर में प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 78989-85218 एवं कार्यालय सहायक के मोबाइल नंबर 78792-76165 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला प्रशासन ने युवाओं एवं बेरोजगारों से इन योजनाओं का लाभ लेकर स्वावलंबी बनने की अपील की है।







