अम्बिकापुर 03 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक जिनकी फौत, मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसानो का नामांतरण की कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक जिनकी फौत, मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसान वन अधिकार पत्र का नामांतरण अपने नाम पर करने हेतु वन अधिकार पत्र एवं संबंधित अभिलेख जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंश वृक्ष के साथ प्रति सप्ताह गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर कंपोजिट वेल्डिंग कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग अंबिकापुर में वन अधिकार शाखा में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अम्बिकापुर में नवीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न’
मान. छ.ग. उच्च न्यायालय के मान. मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास अम्बिकापुर 18 अगस्त 2026/ सरगुजा जिला में न्यायिक अधोसंरचना के विस्तार की…
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