झिमकी को ग्राम पंचायत पतराटोली के शासकीय उचित मूल्य दुकान में संलग्न कर हितग्राहियों नियमानुसार राशन वितरण हेतु किया गया है आदेशित
जशपुरनगर 11 जुलाई 2024/पत्थलगांव एसडीएम सुश्री आकांक्षा त्रिपाठी ने खाद्य निरीक्षक पत्थलगांव प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत झिमकी के सरपंच श्रीमति राजकुमारी पैंकरा के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत झिमकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान झिमकी को ग्राम पंचायत पतराटोली के शासकीय उचित मूल्य दुकान में संलग्न कर हितग्राहियों को नियमानुसार राशन वितरण हेतु आदेशित किया गया है।
खाद्य निरीक्षक पत्थलगांव के द्वारा ग्राम पंचायत झिमकी के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ता एजेंसी ग्राम पंचायत झिमकी के सरपंच श्रीमति राजकुमारी पैंकरा के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों को राशन वितरण में अनियमितता बरतने, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नही करने, अभिलेख संधारण नही करने, मूल्य सूची बोर्ड अद्यतन नही करने तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के कंडिका क्रमांक 5 (24) (26), 13, 14, 15 का स्पष्ट उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 ( 7 ) के तहत दण्डनीय होना पाये जाने से ग्राम पंचायत झिमकी के शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रं. (562008084) को निलबिंत कर समीपस्थ ग्राम पंचायत पतराटोली के शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रं. (562008062) में संलग्न करने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार एसडीएम पत्थलगांव ने कार्यवाही की गई है।