
धमतरी । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 04 नवम्बर 2025 से प्रारंभ हो चुका है। इस अभियान के अंतर्गत निर्वाचकों को गणना प्रपत्र (Enumeration Forms – EFs) का वितरण लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्तमान में गणना प्रपत्रों के संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य तीव्र गति से जारी है।
राज्य के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे गणना प्रपत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतें। मृत व्यक्तियों, भारतीय नागरिकता छोड़ चुके व्यक्तियों, अथवा ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना, जिसके बारे में जानकारी हो कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, पूरी तरह दंडनीय अपराध है।
यदि कोई निर्वाचक जानबूझकर एक से अधिक स्थानों के लिए गणना प्रपत्र जमा करता है या किसी भी प्रकार की गलत घोषणा करता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सभी नागरिकों से अपील है कि वे सत्य एवं सटीक जानकारी प्रदान कर इस महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग दें।








