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खाद्य कारोबारकर्ताओं हेतु सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी

 

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(3)(h) के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.), नई दिल्ली द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विषय पर प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा देशभर में 182 ट्रेनिंग पार्टनरों को अधिकृत किया गया है, जिनमें से 02 ट्रेनिंग पार्टनर छत्तीसगढ़ राज्य से हैं।

एफ.एस.एस.ए.आई. से अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों पर खाद्य कारोबारकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, इसके नियमों एवं विनियमों की जानकारी ऑडियो-वीडियो, एनीमेशन एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से दी जाती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रशिक्षित कर एक दक्ष एवं जागरूक फूड सेफ्टी इकोसिस्टम का निर्माण करना तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को न्यूनतम करना है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि खाद्य की उठाई-धराई, प्रसंस्करण, तैयारी, पैकिंग, भंडारण, परोसने एवं वितरण से जुड़े सभी व्यक्ति खाद्य स्वच्छता एवं सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षित हों।

प्रशिक्षण के अंतर्गत खाद्य कारोबारकर्ताओं को उनके कारोबार के प्रकार के अनुसार खाद्य प्रतिष्ठान की डिजाइन एवं आवश्यक अधोसंरचना, मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.), मेंटेनेंस एवं सैनिटाइजेशन, ऑडिट एवं प्रशिक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही विभिन्न विधिक प्रावधानों से भी उन्हें अवगत कराया जाता है।

एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दिनांक 23 जून 2021 को जारी सर्कुलर के अनुसार इंपैनल्ड ट्रेनिंग पार्टनरों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क में देशभर में एकरूपता सुनिश्चित की गई है। निर्धारित सर्कुलर के अनुसार बेसिक कोर्स हेतु ₹700 से ₹1200 + जीएसटी तथा एडवांस कोर्स हेतु ₹1500 से ₹2000 + जीएसटी शुल्क लिया जा सकता है। प्रशिक्षण शुल्क की रसीद एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत खाद्य कारोबारकर्ताओं को यूनिक सीरियल नंबर अथवा क्यूआर कोड युक्त एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। फोस्टैक (FoSTaC) प्रशिक्षण एवं शुल्क से संबंधित विस्तृत जानकारी एफ.एस.एस.ए.आई. की आधिकारिक वेबसाइट https://fostac.fssai.gov.in पर उपलब्ध है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला धमतरी द्वारा जिले के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की जाती है कि वे अपने खाद्य कारोबार के प्रकार के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी बनें एवं प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।

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