झारखंड के सीएम की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

रांची – झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने शुक्रवार को ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अपनी दलील में कहा कि सीएम सोरेन ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है। वे ईडी के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में उनका समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।

ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि प्रार्थी ने जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है। इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता।

वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें ईडी द्वारा समन दिया जाना उचित नहीं है।

बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पांच समन भेजे थे, लेकिन वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बीते 23 सितंबर को ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर किया था। इसमें समन को कानून के खिलाफ बताया गया था और पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी थी।

Related Posts

हम खुश है कि पक्के आवास में रहेंगे: बिरहोर श्यामलाल और सुनीता को मिला पीएम आवास

रायपुर । कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के अंतर्गत डूमरकछार निवासी पीवीटीजी श्यामलाल बिरहोर का कहना है कि हम पांच पीढ़ी से यहां रह रहे हैं। गरीबी इतनी थी कि…

शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित

कलेक्टर ने किया आदेश जारी जगदलपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हरिस एस द्वारा जन-सुरक्षा एवं सुविधा की दुष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवचं सहपठित…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *