पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास के प्रकरण में कबीरधाम पुलिस की अनुकरणीय कार्यवाही, 22 दिन में चालान प्रस्तुत, आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

जिला कबीरधाम अंतर्गत महिला थाना कवर्धा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 36/2025 धारा 137(2), 64(1), 65(2), 74 बीएनएस एवं 06 पॉक्सो एक्ट के संवेदनशील प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक), पॉक्सो कबीरधाम द्वारा आरोपी दशरथ लाल गुप्ता पिता स्व. नर्मदा प्रसाद गुप्ता निवासी वार्ड न. 14 गुप्ता पारा कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

उक्त प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज श्री अभिषेक शांडिल्य (IPS) के मार्गदर्शन में कबीरधाम पुलिस द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता, तत्परता एवं उच्च स्तरीय पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के कुशल नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के सतत पर्यवेक्षण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आशीष शुक्ला के निर्देशन में प्रकरण की निरंतर मॉनिटरिंग की गई।

प्रकरण में मात्र पांच वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ किए गए यौन अपराध को दृष्टिगत रखते हुए पीड़ित पक्ष की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी गई तथा सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया गया।

महिला थाना प्रभारी भुनेश्वरी राठौर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रकरण की विवेचना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए सशक्त एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया। घटना के 22 दिवस के भीतर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो पुलिस की तत्परता, कर्तव्यनिष्ठा एवं प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुदृढ़ विवेचना, प्रभावी अभियोजन समन्वय एवं समयबद्ध कार्यवाही के परिणामस्वरूप ट्रायल चालू होने के मात्र तीन माह की अवधि में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्धि कर कठोरतम दंड का आदेश पारित किया गया।
प्रकरण में महिला थाना टीम द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट कार्य, मेहनत, लगन एवं प्रोफेशनलिज्म को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को इनाम देने की घोषणा की गई है।

यह प्रकरण कबीरधाम पुलिस के लिए केवल एक अपराध का खुलासा नहीं, बल्कि नाबालिगों की सुरक्षा, समाज में विश्वास की स्थापना एवं अपराधियों के प्रति कठोर संदेश का प्रतीक है। कबीरधाम पुलिस यह स्पष्ट करती है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर शून्य सहनशीलता की नीति के तहत त्वरित, निष्पक्ष एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सतत जारी रहेगी।

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