Saturday, September 7

ग्राम पंचायत अमलीडीह में हुआ विधिक जागरूकता शिविर सचिव जिला विधिक सेवा प्राध्किारण ने लोगों को उनके अधिकारों से कराया अवगत

कवर्धाः- आज दिनांक 04.05.2024 को ग्राम पंचायत अमलीडीह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (कवर्धा) के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के सचिव श्री राहुल कुमार ने ग्रामीणजनों को जनउपयोगी कानून की जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को काम दिये जाने का प्रावधान है जिसमें उन्हें लिखित में आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिससे उनका जॉबकार्ड कार्यालय द्वारा बनाया जाकर उन्हें 15 दिवस के भीतर काम दिया जावेगा साथ ही 15 दिवस के भीतर उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जावेगा समय पर मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत ग्रामीणजन ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण जनों को गिरफ्तारी के पूर्व एवं पश्चात् के अधिकारों के बारे में ग्रामीणजनों को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् उनके परिजन को सूचित किया जाना अनिवार्य है। महिला को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है यदि अनिवार्य हो तो अपराध की गम्भीरता के आधार पर उच्च प्राधिकारी से विशेष अनुमति पश्चात् गिरफ्तारी किया जा सकता है। विधिक सहायता योजना, अभिरक्षाधीन बंदी को विधिक सहायता योजना 2003, बाल श्रम एवं बाल मजदूरी के बारे में बताया गया उन्होंने बच्चों से श्रम न करवाने बल्कि उन्हें पढ़ने-लिखने-खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार एवं प्राधिकरण के पैरालीगल वालिन्टियर्स सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कबीरधाम (कवर्धा)

प्रेस विज्ञप्ति
राजानवागांव में ग्रामीणों को मिली पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की जानकारी।
कवर्धाः- आज दिनांक 04.05.2024 को थाना भोरमदेव क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम पंचायत राजानवागांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (कवर्धा) के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर किया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के सचिव श्री राहुल कुमार ने ग्रामीणजनों पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 एवं 2018 के प्रावधानों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि किसी अपराध की घटना में पीड़ित कोई भी व्यक्ति एफ.आईआर. की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम में प्रस्तुत कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपराध की गम्भीरता के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, भरण पोषण अधिनियम, नशीले पदार्थ का निर्माण, विक्रय एवं तस्करी से संबंधित अपराध के बारे में जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने की सलाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कवर्धा द्वारा दिया गया।
इस अवसर पर थाना प्रभारी भोरमदेव ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार एवं प्राधिकरण के पीएलव्ही सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कबीरधाम (कवर्धा)

प्रेस विज्ञप्ति
मिनमिनिया मैदान में विधिक जागरूकता शिविर
कवर्धाः- श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (कवर्धा) के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर आज दिनांक 04.05.2024 को थाना बोड़ला अंतर्गत ग्राम पंचायत मिनमिनिया में विधिक जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
ग्रामीणजनों को शोषण से बचाव हेतु काूननी रूप से साक्षर होना आवश्यक बताते हुए उन्हें दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाले काूनन की जानकारी दी गई। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, रोजगार गारण्टी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मोटरव्हीकल एक्ट, आबकारी एक्ट, आदि की जानकारी दी गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शासन की ओर से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है अतः आप अपने बच्चांे को नजदीकी विद्यालय, आंगनबाड़ी, में पढ़ने के लिए अवश्य भेजें। 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी करवाना अपराध की श्रेणी में आता है।
इस अवसर पर थाना प्रभारी बोड़ला ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, कोटवार एवं प्राधिकरण के पीएलव्ही सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कबीरधाम (कवर्धा)

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