निकट भविष्य में स्थानीय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संपन्न होना है। जो हितग्राही नगर निकाय और पबायत चुनाव लड़ने के इच्छुक है. उनके लिए ऋण वसूली की प्रक्रिया को और अधिक सख्त किया गया है। ऐसे हितग्राही को चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले विभाग से ऋण मुक्त प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऋण अदायगी न करने पर नामांकन रदद् किया जाएगा। जो हितग्राही जानबूझकर ऋण राशि जमा नहीं कर रहे हैं. उनके विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी। इसमें आरआरसी के तहत बंधक जमीन की कुर्की एवं नीलामी तथा पोस्टडेटेड चैक पर धारा 138 के तहत न्यायालय में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल की जा रही है।
इस प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे। हितग्राहियों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी बकाया राशि विभागीय कार्यालय में जमा करें और विभाग द्वारा तय नियमों का पालन करें।
जगदलपुर 27 दिसंबर 2024/ कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित कर आय संवर्धन करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किया गया है, किंतु अनेक हितग्राहियों द्वारा उक्त वितरित ऋण से प्र्याप्त आय अर्जित करने व ऋण राशि कालातीत होने के पश्चात भी ऋण राशि को जमा करने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः सभी वर्गों के हितग्राहियों को नियमित रूप से ली गई ऋण राशि को नियमित रूप से अदा करने की अपील की जाती है। ऋण आदायगी में लापरवाही करने वाले हितग्राहियों एवं जमानतवारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।