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मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न

निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता दिनांक 01.01.2026 के संबंध में आज जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न हुई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम की जानकारी दी गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई अवैध नागरिक न जुड़े एवं भारत के वैध नागरिक न छुटे, जिससे मतदाता सूची शुद्ध हो। एसआईआर के तहत मृत एवं अन्यत्र निवासरत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा तथा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 की स्थिति में नए मतदाताओं का नाम फार्म-6 भरकर दर्ज करने की कार्यवाही की जा सके एवं मतदाता सूची में त्रुटि सुधार हेतु फार्म-8 का उपयोग कर, मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा। वर्तमान में राज्य में संपन्न कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में जिले अंतर्गत मतदाता केन्द्रों के लिए बूथ लेवल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका/दायित्व निभाया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक उपलब्ध करायी गई है एवं उनसे गणना पत्रक भरवाकर प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु जिले में राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति की गई है।
बैठक का मूल उद्देश्य सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को गणना पत्रक के साथ फोटो चस्पा करना अनिवार्य नहीं होने से अवगत कराना था, जहां मतदाताओं को लगता है कि फोटो अस्पष्ट अथवा धुंधली है, पुरानी हो चुकी है, वहां मतदाता अपनी नवीनतम फोटो चस्पा कर बीएलओ को अवगत करा देवंे। साथ ही फोटो न उपलब्ध हो तो बीएलओ एप में भी फोटो कैप्चर का प्रावधान दिया गया है, उसका उपयोग बीएलओ द्वारा किया जा सकता है। सभी बीएलओ के पास समुचित संख्या में फार्म-6 उपलब्ध, जो मतदाता द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना है। नये बूथ अथवा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं को भी फार्म-6 भरने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे मतदाता जिनका निवास स्थान परिवर्तन हो चुका है एवं वर्तमान में अपना एसआईआर गणना पत्रक भरने से वंचित हो चुके है, वे भी फार्म-6 भरकर अपना नाम नये बूथ/विधानसभा क्षेत्र जुड़वा सकते है। सभी बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर जाकर ही गणना पत्रक बांटने एवं जमा करने के निर्देश है। बीएलओ अपने बूथ क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए यदि कहीं बैठ रहे हो तो वह स्थान तटस्थ स्थान होना चाहिए। किसी भी प्रकार के राजनैतिक दलों से संबद्ध नहीं होना चाहिए।
गणना पत्रक भरने के लिए छत्तीसगढ़ में निवासरत् मतदाताओं के वर्ष 2003 की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर की वेबसाईट ceochhattisgarh.nic.in में उपलब्ध है। आप, अपने नाम एवं पिता के नाम से 2003 की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण सर्च कर सकते हैं। जो मतदाता 2003 में छत्तीसगढ़ में निवासरत् नहीं थे और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है ऐसे मतदाता सूची में दर्ज नहीं है ऐसे मतदाता जिस राज्य में निवासरत् थे, उस राज्य की 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट http://voters.eci.gov.in  लिंक के माध्यम से अपना नाम सर्च कर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम, भाग संख्या एवं मतदाता सरल क्रमांक सर्च कर सकते हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार करने एवं बीएलओ का सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिले के मतदाताओं से भी अनुरोध किया गया है कि इस कार्यक्रम हेतु अपनी सहभागिता प्रदान करने की अपील की गई है।

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