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नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

– 47 खण्डपीठों द्वारा भौतिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरण
राजनांदगांव 07 मार्च 2025। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 को जिला राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाये गये फैसलों की सामान्य अदालत में सुनाये गये फैसले जितनी ही अहमियत होती है और लोक अदालत में सुनाये गये फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है, जिस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालयों राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी सहित कुल 49 खण्डपीठों का गठन किया गया है। खण्डपीठों द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव ने जिले के आम लोगों से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अपील की है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव श्री भूपत सिंह साहू ने बताया कि आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परकाम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत सबंधी मामलों, पारिवारिक विवाद एवं राजस्व मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये है, जिनका निराकरण लोक अदालत खंडपीठ द्वारा निराकृत किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो 8 मार्च 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते है।
वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर एवं अपने घरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेब साइट द्धह्लह्लश्चह्य://ह्म्ड्डद्भठ्ठड्डठ्ठस्रद्दड्डशठ्ठ.स्रष्शह्वह्म्ह्लह्य.द्दश1.द्बठ्ठ/ पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने तथा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की है।

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