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नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

49 खण्डपीठ द्वारा भौतिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरण
राजनांदगांव 09 मई 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देेशानुसार 10 मई 2025 को राजनांदगांव जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कोई भी इच्छुक व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कर सकते है, संबंधित पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाये गये फैसलों की सामान्य अदालत में सुनाये गये फैसलों जितनी ही अहमियत होती है और लोक अदालत में सुनाये गये फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव ने जिले के आम लोगों से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उदे्श्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय-खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालयों राजनांदगांव के खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले सहित कुल 49 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इन खण्डपीठों द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री भूपत सिंह साहू ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों, पारिवारिक विवाद एवं राजस्व मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका निराकरण लोक अदालत खंडपीठ द्वारा निराकृत किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 10 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकता है। साथ ही लोक अदालत के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें एलोपेथिक एवं आयुर्वेदिक तरीके की जांच का लाभ उठा सकते हंै। उन्होंने बताया कि इस बार हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर एवं अपने घरों से भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन हेतु राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते हंै, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हंै। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा पक्षकारों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें तथा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की गई है।

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