Ro no D15139/23

संपत्ति के विरूपण पर की जाए आवश्यक कार्यवाही: कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह

नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025

रायपुर 20 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस दृष्टिकोंण से यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों को कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसके अनुसार छत्तीसगढ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, झंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डानीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। टीम गठित करने का कार्य नगर निगम क्षेत्र में संबंधित आयुक्त, श्शेष नगरीय निकायो मे संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा समन्वय के माध्यम से किया जाये।, जिसमें नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी-अधिकारी शामिल रहेंगे। यह टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्त़्िा विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जाएगी।

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