Friday, July 26

पदोन्नति में किसी भी प्रकार के नियम, निर्देश अथवा अर्हताओं को नहीं किया गया दरकिनार

रायपुर, 05 अक्टूबर 2023/ वन बल प्रमुख के पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भारतीय वन सेवा केे वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त नियमों का पालन किया गया है। विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही में किसी भी प्रकार के नियम, निर्देश या अर्हताओं को दरकिनार नहीं किया गया है। भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण, लोक शिकायत विभाग द्वारा 20 सितम्बर 2022 को जारी निर्देश अखिल भारतीय वन सेवा से संबंधित नहीं है।

इस संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के शीर्षस्थ वेतन में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 16 अप्रैल 2009 में दिये गय निर्देश के अनुसार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर कार्यरत अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 16 में कार्यरत 07 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को विचार क्षेत्र में लिया गया है।

भारतीय वन सेवा के कार्यरत 07 प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को विचारण क्षेत्र में रखने के उपरांत विभागीय पदोन्नति समिति जो मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2009 को जारी किये गये दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में तथा उपलब्ध सेवा अभिलेख एवं दिये गये मापदण्ड के आधार पर समग्र रूप से मूल्यांकन के उपरांत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्केल लेबल 16 में कार्यरत् 07 अधिकारियों में से श्री व्ही. श्रीनिवास राव भारतीय वन सेवा (1990) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के पद एवं शीर्षस्थ वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा प्रदाय किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *