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कलेक्टर के निर्देश पर धान के अवैध परिवहन व भण्डारण करने वालों पर की जा रही कार्यवाही

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केंद्रों में धान क्रय किया जा रहा है। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन को रोकने के लिए गठित जांच दलों के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्गूकोंदल विकासखण्ड में जांच दल द्वारा 14 नवम्बर से अब तक कुल 560 बोरा (224 क्विंटल) धान जब्त कर छह बिचौलियों व कोचियों के विरूद्ध मंडी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही की गई।
जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी संबलपुर के अधीन 14 नवंबर को बिचौलिया मंशाराम से 200 बोरा (80 क्विंटल) अवैध धान जब्त कर उनके विरूद्ध मंडी अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह 15 नवंबर को   तीजूराम से 35 बोरा (14 क्विंटल), 16 नवंबर को   सुरेन्द्र कुमार जैन से 120 बोरा (48 क्विंटल), 19 नवंबर को   दीपक मण्डल से 125 बोरा (50 क्विंटल), 01 दिसम्बर को   लखनलाल दर्रो तथा श्री हारून कुमार यादव से क्रमशः 50 बोरा (20 क्विंटल) तथा 30 बोरा (12 क्विंटल) अवैध धान के परिवहन एवं भण्डारण करते पाए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध मंडी अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार कांकेर विकासखण्ड में धान के अवैध रूप से परिवहन एवं भण्डारण किए जाने के 10 प्रकरण में संबंधित लोगों के विरूद्ध कार्यवाही कर कुल 771 बोरा (329.40 क्विंटल) धान एवं मक्का को जब्त कर मंडी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 09 नवंबर को श्री भूपेन्द्र साहू से 32 बोरा (12.80 क्विंटल) धान जब्त किया गया। इसके अलावा 11 नवंबर को   कांशीराम से 33 बोरा (13.20 क्विंटल), 12 नवंबर को   जैनकुमार लोन्हारे से 196 बोरा (78.40 क्विंटल),   रिकेश सिन्हा से 21 बोरा (08.40 क्विंटल), 15 नवंबर को   जयसिंह नेताम से 31 बोरा (12.40 क्विंटल), 19 नवंबर को श्री कमल सिन्हा (मे. पीयूष ट्रेडर्स) से 60 बोरा (24 क्विंटल), 24 नवंबर को मो. इदरीश (मे. भारत पशु आहार) से 210 बोरा (105 क्विंटल) मक्का,   प्रदीप साहू (गगन ट्रेडर्स) से 102 बोरा (40.80 क्विंटल) धान, 25 नवंबर को श्री प्रवीण कुमार यादव से 31 बोरा (12.40 क्विंटल) तथा 01 दिसम्बर को श्री जितेन्द्र साहू (मे. हिरवानी ट्रेडर्स) से 55 बोरा (22 क्विंटल) धान का अवैध रूप से भण्डारण एवं परिवहन करते पाए जाने पर मंडी अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। इसी तरह जिले के अन्य विकासखण्डों में भी मंडी निरीक्षण दल द्वारा लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार आगे भी धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध सतत कार्यवाही की जाएगी।

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