Ro no D15139/23

पार्सल बेचने पर वन नाईट क्लब, टी.पी.नगर पर लगा 25 हजार का जुर्माना

कोरबा 19 मई 2025
जिले में संचालित शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.-3(क), वन नाईट क्लब, टी.पी.नगर कोरबा में दिनांक 21.07.2025 को प्रभारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त-कोरबा शहर द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान बार के उपस्थित अभिकर्ता द्वारा 02 बोतल (650 मि.ली.) बडवाइजर मेग्नम बियर को पार्सल के रूप में विक्रय किये जाने के कारण एफ.एल. 3क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति के लायसेंस शर्त क्रमांक 03 का उल्लंघन करते पाये जाने पर विभाग द्वारा विभागीय प्रकरण कायम किया गया, जिस पर कलेक्टर द्वारा राशि रूपये 25 हजार का शास्ति अधिरोपित किया गया है।
कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने अवैध शराब पर सघन एवं सख्त कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी, श्रीमती आशा सिंह ने जिले में पदस्थ अमले को लगातार कार्यवाही कर अधिकाधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त करने टीम का गठन किया है।
माह अगस्त, 2025 में 17 अगस्त तक 86 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 180.55 लीटर अवैध शराब और 100 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है। 11 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल, 2025 से 17 अगस्त 2025 तक 714 आपराधिक प्रकरण जिले में दर्ज किये गये है जिसमें लगभग 3230.94 लीटर अवैध शराब और 12 हजार 890 किलो शराब बनाने का लाहन छापामार कर जप्त किया गया है। 111 आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) के तहत् अजमानतीय अपराध दर्ज कर न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इन आपराधिक प्रकरणों में शराब का बाजार मूल्य लगभग तेरह लाख रूपये आंका गया है। साथ ही 4.200 किलोग्राम गांजा मूल्य सत्तावन हजार रूपये जप्त कर दो आरोपियों को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् जेल भेजा गया है।
उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन दण्डनीय और अजमानतीय अपराध है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर विवेचना उपरान्त प्रकरण का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और पच्चीस हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। आरोपी के दूसरी बार दोषसिद्ध पाये जाने पर कारावास की अवधि दो वर्ष से पांच वर्ष और जुर्माना पचास हजार से दो लाख रूपये तक लिए जाने का प्रावधान है।

  • Related Posts

    श्रीगढ़ भूमि प्रकरणरू उच्च न्यायालय में विचाराधीन चांदमारी भूमि प्रकरण में मामले में जिला प्रशासन ने की  वस्तुस्थिति स्पष्ट

      अम्बिकापुर 27 जुलाई 2026/ सोशल मीडिया में प्रसारित प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अंबिकापुर (पीठासीन अधिकारी श्री पल्लव रघुवंशी) द्वारा अपर कलेक्टर को सिविल जेल भेजने एवं कलेक्टर को अवमानना…

    Read more

    सेवा सेतु से आमजन को मिल रही त्वरित और सुगम शासकीय सेवाएं’ ’महेत्तर राम को समय पर मिले जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार’

      कोरबा 27 जुलाई 2926/मुख्यमंत्री   विष्णु देव साय के नेतृत्व में सेवा सेतु पहल के माध्यम से शासन की नागरिक सेवाएं अब पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके…

    Read more

    NATIONAL

    यूपी में माफिया सिर उठाएगा तो उसकी जगह जेल या जहन्नुम में होगी, मैनपुरी से सीएम योगी दी चेतावनी

    यूपी में माफिया सिर उठाएगा तो उसकी जगह जेल या जहन्नुम में होगी, मैनपुरी से सीएम योगी दी चेतावनी

    CJP मार्च विवाद : राहुल गांधी का अमित शाह से सवाल- छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया?

    CJP मार्च विवाद : राहुल गांधी का अमित शाह से सवाल- छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया?

    VIDEO जंतरमंतर का सच,सनातन को गाली,

    शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा:दीपके बोले- वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते; लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए

    शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा:दीपके बोले- वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते; लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए

    आधी रात के वीडियो पर जनता का मिला भरपूर साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- Thank You Friends

    आधी रात के वीडियो पर जनता का मिला भरपूर साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- Thank You Friends

    जंतर मंतर का सच

    जंतर मंतर का सच