
जिला मजिस्ट्रेट, सरगुजा (अम्बिकापुर) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक के विरुद्ध एक वर्ष का निरोध आदेश पारित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित, पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पंडित, उम्र 21 वर्ष, निवासी जरहागढ़, थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
अनुशंसा के आधार पर प्रकरण की जांचोपरांत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत दिनांक 12 दिसंबर 2025 को निरोध आदेश पारित किया गया। आदेशानुसार अनावेदक को एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में निरुद्ध रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।







