
आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों- विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक आदि में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। इन संस्थाओं के प्राचार्यो/संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया गया है, कि शिक्षा सत्र 2022-23, 2023-24, एवं 2024-25 बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन की कार्यवाही http://postmatric- scholarship.cg.nic.In/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।
जिसके अंतर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तिथि निर्धारित की गई है, शिक्षा सत्र वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 हेतु अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 तक तथा वर्ष 2024-25 हेतु 31 दिसम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात विद्यार्थियों को बैंक अकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन हेतु अवसर प्रदाय नहीं किया जायेगा।






